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इटावा : हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शीरीन जैदी ने 12 साल पुराने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि चार अगस्त 2010 की रात करीब 10 बजे बकेवर थाना क्षेत्र के गांव संतोषपुर मौजा उरैंग निवासी माधौ सिंह की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी भाग गए थे। गोली की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी थी। माधौ के बाबा वीरेंद्र सिंह ने गांव के ही तीन सगे भाई शिवपाल उर्फ पप्पू , शिववीर उर्फ गिल्लो व कल्लू सिंह के खिलाफ रंजिशन गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की। अपर शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शिवपाल उर्फ पप्पू को दोषी पाया, बाकी दो को बरी कर दिया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि चार अगस्त 2010 की रात करीब 10 बजे बकेवर थाना क्षेत्र के गांव संतोषपुर मौजा उरैंग निवासी माधौ सिंह की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी भाग गए थे। गोली की आवाज सुनकर घर के लोग बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी थी। माधौ के बाबा वीरेंद्र सिंह ने गांव के ही तीन सगे भाई शिवपाल उर्फ पप्पू , शिववीर उर्फ गिल्लो व कल्लू सिंह के खिलाफ रंजिशन गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की। अपर शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शिवपाल उर्फ पप्पू को दोषी पाया, बाकी दो को बरी कर दिया।
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