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हत्या के दोषी पिता और तीन पुत्रों समेत छह को उम्रकैद

Wed, 31 Aug 2022 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 12:43 AM IST
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इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने 10 साल पुराने हत्या के एक मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। सजा पाने वालों में पिता और उसके तीन पुत्र भी शामिल हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि छह अप्रैल 2012 को अछल्दा थानाक्षेत्र के गांव नगला बने निवासी मिथलेश कुमार भतीजे जितेंद्र कुमार के साथ किसी काम से भरथना क्षेत्र के गांव कैलाशपुरा आए थे। जब वे गांव के बाहर खड़े थे तभी पुरानी रंजिश के चलते ग्राम बन्नाह निवासी चक्रपान, उसके बेटे अजय कुमार उर्फ गुल्ले, सतेंद्र उर्फ महातिया, जितवार के अलावा नगला रता निवासी बउआ व कंजोरपुरा निवासी सतीश ने असलहों से लैस होकर घेर लिया था। मिथलेश बचने के लिए पास के एक घर में घुस गया, तभी इन लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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मिथलेश के भाई रवींद्र ने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी नामजद लोगों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। इसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी दोषियों को सजा सुनाई ।
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