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हत्या का प्रयास पर सात साल और धमकी देने पर तीन साल की सजा
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या का प्रयास व धमकी देने के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए एक को सात साल व दूसरे को तीन साल की सुनाई है। साथ ही एक दोषी को 59 हजार रुपये व दूसरे को 4 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के रूपपुर सरायभिखन गांव निवासी वादी रामखिलाड़ी 12 दिसंबर 2010 को साथियों के साथ घर के दरवाजे पर आग से ताप रहे थे। तभी इसी थाना क्षेत्र के बसगवां गांव निवासी पिंटा उर्फ प्रशांत व अंकेश आए और गालियां देने लगे।
राम खिलाड़ी ने मना किया तो प्रशांत ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसमें राम खिलाड़ी बाल-बाल बच गए। वहां मौजूद लोगों ने प्रशांत को पकड़कर तमंचा छीन लिया। इसी बीच अंकेश ने फायर कर दिया। इससे प्रशांत को पकड़ से छूटने का मौका मिल गया। दोनों लोग तमंचे लहराते हुए मौके से भाग गए।
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प्रशांत से मिला तमंचे व खोखे को लेकर रामखिलाड़ी बसरेहर थाना पहुंचे और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 8 डॉ. विजय कुमार ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने व साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर प्रशांत उर्फ पिंटा को धारा 307 यानी हत्या का प्रयास करने पर सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। वहीं अंकेश यादव को धारा 506 पैरा दो यानी जान से मारने की धमकी देने पर तीन साल के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के रूपपुर सरायभिखन गांव निवासी वादी रामखिलाड़ी 12 दिसंबर 2010 को साथियों के साथ घर के दरवाजे पर आग से ताप रहे थे। तभी इसी थाना क्षेत्र के बसगवां गांव निवासी पिंटा उर्फ प्रशांत व अंकेश आए और गालियां देने लगे।
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राम खिलाड़ी ने मना किया तो प्रशांत ने जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसमें राम खिलाड़ी बाल-बाल बच गए। वहां मौजूद लोगों ने प्रशांत को पकड़कर तमंचा छीन लिया। इसी बीच अंकेश ने फायर कर दिया। इससे प्रशांत को पकड़ से छूटने का मौका मिल गया। दोनों लोग तमंचे लहराते हुए मौके से भाग गए।
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प्रशांत से मिला तमंचे व खोखे को लेकर रामखिलाड़ी बसरेहर थाना पहुंचे और दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 8 डॉ. विजय कुमार ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने व साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर प्रशांत उर्फ पिंटा को धारा 307 यानी हत्या का प्रयास करने पर सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। वहीं अंकेश यादव को धारा 506 पैरा दो यानी जान से मारने की धमकी देने पर तीन साल के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया।