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हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
Updated Sat, 24 Sep 2016 12:03 AM IST
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इकदिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुई हत्या के मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में संदिग्ध चार लोगों को बरी कर दिया है।
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इकदिल थाना क्षेत्र के ग्राम बिरारी निवासी पूरन सिंह की 24 सितंबर 2012 की रात उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह जानवरों के बाड़े में सो रहा था। हत्यारोपियों ने उसका शव पास में ही स्थित कुएं में फेंककर जानवर लूट लिए थे।
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इस मामले मेें पूरन की पत्नी मुन्नी देवी ने उदयनारायण उर्फ उदी पुत्र रामनाथ लोधी, वीरेंद्र लोधी पुत्र छोटेलाल निवासी जगन्नाथपुरा थाना इकदिल और पप्पू उर्फ सुख्खन, संजू जाटव, अंशू चिकवा और याशीन के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चार वर्षों से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट बादाम सिंह ने अभियुक्त उदयनारायण और वीरेंद्र लोधी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अन्य चार अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने बरी कर दिया। मामले की पैरवी राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजन विशेष न्यायालय एंटी डकैती मेहरबान सिंह यादव ने की। पीड़ित मुन्नी देवी को घटना के ठीक चार वर्ष बाद न्याय मिला है।
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