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नाबालिग से दुष्कर्म में 10 साल कैद, जुर्माना
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इटावा। सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनार्दन प्रसाद यादव ने बृहस्पतिवार को दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा न जमा करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि दुष्कर्म की शिकार एक गांव की किशोरी के पिता ने सैफई थाने में तहरीर देकर बताया था कि 16 जून 2016 को गौरव कुमार उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।
गौरव के इस काम में उसके परिजनों ने भी साथ दिया था। सैफई पुलिस ने 20 जून को मामला दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई। 27 जून 2016 को पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
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इसके बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत में की गई।
वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गौरव कुमार को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
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जुर्माना अदा न जमा करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि दुष्कर्म की शिकार एक गांव की किशोरी के पिता ने सैफई थाने में तहरीर देकर बताया था कि 16 जून 2016 को गौरव कुमार उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।
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गौरव के इस काम में उसके परिजनों ने भी साथ दिया था। सैफई पुलिस ने 20 जून को मामला दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई। 27 जून 2016 को पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
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इसके बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत में की गई।
वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गौरव कुमार को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।