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Etah News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Sat, 30 May 2026 11:23 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 30 May 2026 11:23 PM IST
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Two convicted for gang rape of a teenager get life imprisonment
एटा। 15 माह पूर्व जैथरा क्षेत्र में बाग में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी माना है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जैथरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 20 फरवरी 2025 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी दोपहर के समय बाग में बेर बीनने गए थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी सर्वेश और मुरारीलाल ने बेटी को पकड़ लिया। दोनों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बेटी का शोर सुनकर आसपास के लोग वहां आ गए। उन्हें देखकर आरोपी भाग निकले। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। विवेचक ने धारा 70(2) बीएनएस और 5जी/6 पोक्सो एक्ट के आरोप पत्र 16 अप्रैल 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। इस मामले की सुनवाई पोक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त सर्वेश व मुरारीलाल को दोषी माना। उन्हें आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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किशोरी को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा

एटा। वर्ष 2020 में जैथरा थानाक्षेत्र में किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी माना है। उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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इस मामले में किशोरी के पिता ने जैथरा थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि उनकी बेटी का पिंटू उर्फ गौरव निवासी नगला ननू थाना सहावर जनपद कासगंज बहला फुसलाकर अपहरण ले गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की। किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। उसके बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचक ने धारा 363, 376, 419, 120बी पोक्सो एक्ट में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। न्यायालय रेप एंड पोक्सो संख्या 1 ने सुनवाई के बाद अभियुक्त पिंटू उर्फ गौरव को दोषी माना। उसे 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
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