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Etah News: पुलिस पर हमले के आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत
Sat, 07 Sep 2024 03:50 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sat, 07 Sep 2024 03:50 AM IST
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एटा। सकरौली थाना क्षेत्र में करीब पांच साल पहले दो पक्षाें के बीच मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। घटना के 13 आरोपियों ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 3 जून 2019 को टिपरिया गांव में जमीन के विवाद को लेकर राकेश व जयपाल सिंह के पक्षों में विवाद हो गया। इसमें मारपीट के साथ जमकर फायरिंग भी हुई। बवाल की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल वहां पहुंच गया। इस दौरान सभी आरोपी मौके से भाग गए। मामला शांत होने पर पुलिस फोर्स चला गया, शांति व्यवस्था के मद्देनजर गांव में डायल-100 के प्रभारी एसआई कामता प्रसाद टीम के साथ रोके गए।
रात करीब 2 बजे आरोपी जयपाल सिंह, लालाराम, हरपाल सिंह, जयराज सिंह, टीटू, पतरा, धर्मपाल, सम्पी, लुक्का, राकेश, नरेश, रवि, बबलू 10-15 अन्य लोगों के साथ लाठी-डंडे लेकर आए। इन लोगों ने गालीगलौज करते हुए पुलिस टीम पर दो-तीन फायर किए। इसके साथ ही पत्थरबाजी करने लगे। हमलावरों की भीड़ देख पुलिस कर्मियों को जाल बचाकर भागना पड़ा।
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इन लोगों की इस हरकत से गांव में अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया। सूचना पर सीओ जलेसर सहित जलेसर व सकरौली का पुलिस फोर्स मौके पर भेजा गया। अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज दिनेशचंद ने पाया कि किसी भी पुलिस कर्मी को आग्नेयास्त्र या ईंट-पत्थर से चोट नहीं आई है। आरोपियों का एक प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही इनके विरुद्ध चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसलिए उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की संभावना नहीं है। इन सब तथ्यों पर अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 3 जून 2019 को टिपरिया गांव में जमीन के विवाद को लेकर राकेश व जयपाल सिंह के पक्षों में विवाद हो गया। इसमें मारपीट के साथ जमकर फायरिंग भी हुई। बवाल की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल वहां पहुंच गया। इस दौरान सभी आरोपी मौके से भाग गए। मामला शांत होने पर पुलिस फोर्स चला गया, शांति व्यवस्था के मद्देनजर गांव में डायल-100 के प्रभारी एसआई कामता प्रसाद टीम के साथ रोके गए।
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रात करीब 2 बजे आरोपी जयपाल सिंह, लालाराम, हरपाल सिंह, जयराज सिंह, टीटू, पतरा, धर्मपाल, सम्पी, लुक्का, राकेश, नरेश, रवि, बबलू 10-15 अन्य लोगों के साथ लाठी-डंडे लेकर आए। इन लोगों ने गालीगलौज करते हुए पुलिस टीम पर दो-तीन फायर किए। इसके साथ ही पत्थरबाजी करने लगे। हमलावरों की भीड़ देख पुलिस कर्मियों को जाल बचाकर भागना पड़ा।
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इन लोगों की इस हरकत से गांव में अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया। सूचना पर सीओ जलेसर सहित जलेसर व सकरौली का पुलिस फोर्स मौके पर भेजा गया। अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज दिनेशचंद ने पाया कि किसी भी पुलिस कर्मी को आग्नेयास्त्र या ईंट-पत्थर से चोट नहीं आई है। आरोपियों का एक प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही इनके विरुद्ध चार्जशीट दायर हो चुकी है। इसलिए उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की संभावना नहीं है। इन सब तथ्यों पर अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है।