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युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार के न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के एक आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान भी किया है।
घटना 28 जुलाई 2018 की है। एक गांव में युवती दोपहर के समय अपने खेत में बाजार की बुबाई कर रही थी। इसी बीच पड़ोस का रहने वाला युवक घनश्याम पुत्र शेर सिंह उसे पकड़कर अरहर के खेत में ले गया। जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। अचानक युवक की पत्नी वहां पहुंच गई। उसे देख आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी आरोपी को नामजद करते हुए सिढ़पुरा थाने में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने युवती का चिकित्सीय परीक्षण कराया। कोर्ट में भी बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 में सात साल की सजा सुनाई। धारा 506 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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घटना 28 जुलाई 2018 की है। एक गांव में युवती दोपहर के समय अपने खेत में बाजार की बुबाई कर रही थी। इसी बीच पड़ोस का रहने वाला युवक घनश्याम पुत्र शेर सिंह उसे पकड़कर अरहर के खेत में ले गया। जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। अचानक युवक की पत्नी वहां पहुंच गई। उसे देख आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी आरोपी को नामजद करते हुए सिढ़पुरा थाने में दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने युवती का चिकित्सीय परीक्षण कराया। कोर्ट में भी बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 में सात साल की सजा सुनाई। धारा 506 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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