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Etah News: पत्नी को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास
Fri, 16 Jan 2026 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 16 Jan 2026 11:22 PM IST
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एटा। एक महिला की हत्या जलाकर की गई। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या की न्यायाधीश मनीषा ने फैसला सुनाया। महिला के पति गौरव कुमार निवासी गांव सलेमपुर सानी थाना सकीट को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
मैनपुरी जिले के औछा थानांतर्गत नगला कायस्थान निवासी दिलीप कुमार ने थाना सकीट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि 21 फरवरी 2019 को रीति-रिवाज के साथ बहन शिवानी का विवाह गौरव से किया था। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते थे। न देने पर आए दिन शिवानी की पिटाई करते थे। 15 मार्च 2020 को शिवानी को आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे एटा से आगरा और फिर दिल्ली सफदरगंज अस्पताल भेजा गया। 17 अप्रैल 2020 को उसकी मौत हो गई।
1. दिनांक 15.03.2020 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना सकीट पर मु0अ0सं0 58/2020 धारा–498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में आज दिनांक 16.01.2026 को अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र इंद्रपाल नि0 सलेमपुर सानी थाना सकीट जनपद एटा को मा0 न्याया0 ए0डी0जे0 01 कोर्ट एटा द्वारा आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
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मैनपुरी जिले के औछा थानांतर्गत नगला कायस्थान निवासी दिलीप कुमार ने थाना सकीट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें लिखा था कि 21 फरवरी 2019 को रीति-रिवाज के साथ बहन शिवानी का विवाह गौरव से किया था। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करते थे। न देने पर आए दिन शिवानी की पिटाई करते थे। 15 मार्च 2020 को शिवानी को आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे एटा से आगरा और फिर दिल्ली सफदरगंज अस्पताल भेजा गया। 17 अप्रैल 2020 को उसकी मौत हो गई।
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1. दिनांक 15.03.2020 को घटित घटना के संबन्ध में आरोपी के विरुद्ध थाना सकीट पर मु0अ0सं0 58/2020 धारा–498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में आज दिनांक 16.01.2026 को अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र इंद्रपाल नि0 सलेमपुर सानी थाना सकीट जनपद एटा को मा0 न्याया0 ए0डी0जे0 01 कोर्ट एटा द्वारा आजीवन कारावास एवं 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
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