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Etah News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को छह वर्ष का कारावास

Mon, 27 Apr 2026 11:55 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Apr 2026 11:55 PM IST
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Man sentenced to six years in prison for molesting a teenager
एटा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी माना है। उसे छह वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटना मलावन क्षेत्र के गांव की है। यहां तीन अप्रैल 2022 को एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा कि 2 अप्रैल की दोपहर 12:30 बजे आरोपी पवन कुमार उसकी नाबालिग बेटी को बरामदे में खींचकर ले गया।
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उसके साथ छेड़छाड़ की। बेटी ने आरोपी का हाथ दातों से काट लिया और वहां से भागी। आरोपी उसे धमकी देकर चला गया।
इसके संबंध में तहरीर के आधार पर थाना मलावन में धारा 354, 341, 504, 506 और 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के बाद त्वरित विवेचना 30 सितंबर 2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। पॉक्सो कोर्ट ने पवन कुमार को छह वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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