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Etah News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को चार वर्ष की सजा

Thu, 25 Sep 2025 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 25 Sep 2025 11:43 PM IST
सार

एटा के पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में कुलदीप को दोषी ठहराते हुए चार साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर मारपीट और धमकी देने के आरोप भी सिद्ध हुए।

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Man sentenced to four years in prison for molesting teenager

विस्तार

एटा। पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट ने एक किशोरी से छेड़खानी के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थाना जसरथपुर क्षेत्र के गांव गैसिंगपुर के कुलदीप पर छह साल पहले गांव के एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था शौच को खेत पर जाते समय कुलदीप ने उसे जबरन पकड़कर छेड़खानी की थी। विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता विनय शर्मा एवं श्रीकृष्ण यादव ने बहस करते हुए कुलदीप को कठोर सजा सुनाए जाने की अपील की।
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इस पर न्यायाधीश ने छेड़खानी के मामले में चार वर्ष और दस हजार रुपये का अर्थदंड, मारपीट की धारा में एक वर्ष और एक हजार रुपये का अर्थदंड, जान से मारने की धमकी की धारा 506 में तीन वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड तय किया है।
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