फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Life imprisonment to the accused for burning his wife to death

Etah News: पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Wed, 20 Aug 2025 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 20 Aug 2025 11:26 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused for burning his wife to death
एटा। केरोसिन से जलाकर पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अदालत में दोषी ठहराया गया। बुधवार को फैसला देते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने पति सुखवीर निवासी कुदेसा थाना अलीगंज को उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखवीर के साथ नंदिनी की शादी घटना के करीब आठ साल पहले हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही वह पत्नी से छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। 13 अगस्त 2019 को दोपहर के समय वह अपना घरेलू काम कर रही थी। तभी सुखवीर आया और उसे पीटने ला। विरोध किया तो उसने मिट्टी का तेल नंदिनी के ऊपर डाल दिया और जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।
विज्ञापन

उसकी चीख-पुकार सुनकर आए देवर, जेठ आदि ने आग बुझाई और उपचार के लिए सैफई ले गए। उपचार के दौरान वहां नंदिनी की मौत हो गई। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद सुखवीर सिंह दोषी पाया गया। उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed