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Etah News: पत्नी की जलाकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
Wed, 20 Aug 2025 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 20 Aug 2025 11:26 PM IST
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एटा। केरोसिन से जलाकर पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अदालत में दोषी ठहराया गया। बुधवार को फैसला देते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट अशोक कुमार ने पति सुखवीर निवासी कुदेसा थाना अलीगंज को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखवीर के साथ नंदिनी की शादी घटना के करीब आठ साल पहले हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही वह पत्नी से छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। 13 अगस्त 2019 को दोपहर के समय वह अपना घरेलू काम कर रही थी। तभी सुखवीर आया और उसे पीटने ला। विरोध किया तो उसने मिट्टी का तेल नंदिनी के ऊपर डाल दिया और जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।
उसकी चीख-पुकार सुनकर आए देवर, जेठ आदि ने आग बुझाई और उपचार के लिए सैफई ले गए। उपचार के दौरान वहां नंदिनी की मौत हो गई। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद सुखवीर सिंह दोषी पाया गया। उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखवीर के साथ नंदिनी की शादी घटना के करीब आठ साल पहले हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद ही वह पत्नी से छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करने लगा। 13 अगस्त 2019 को दोपहर के समय वह अपना घरेलू काम कर रही थी। तभी सुखवीर आया और उसे पीटने ला। विरोध किया तो उसने मिट्टी का तेल नंदिनी के ऊपर डाल दिया और जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।
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उसकी चीख-पुकार सुनकर आए देवर, जेठ आदि ने आग बुझाई और उपचार के लिए सैफई ले गए। उपचार के दौरान वहां नंदिनी की मौत हो गई। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद सुखवीर सिंह दोषी पाया गया। उम्रकैद के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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