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Etah News: बिहार की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Thu, 06 Apr 2023 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 06 Apr 2023 11:16 PM IST
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Life imprisonment for raping a teenager from Bihar
एटा। जलेसर और लखनऊ में बिहार की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं उसकी सहयोगी महिला को दस साल के कठोर कारावास के दंड का आदेश दिया गया है। किशोरी के साथ वर्ष 2018 में वारदात हुई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय कुमार गौरव की अदालत में बृहस्पतिवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विजय साहू निवासी मोहल्ला बसीरत गंज थाना नाका हिंडोला लखनऊ को दोषी ठहराया। उसे उम्रकैद और 50 हजार अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। वहीं ममता देवी निवासी मोहल्ला हथौड़ा थाना जलेसर को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड सं दंडित करने का आदेश दिया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकृष्ण यादव ने बताया कि 31 अगस्त 2018 को बिहार के जिला सिवान की 16 वर्षीय किशोरी परिजन से नाराज होकर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रात करीब 2 बजे पहुंची थी। यहां पर उसे विजय साहू मिला। उसने किशोरी को गुमराह कर पड़ोस में ही अपने घर चलने की बात कहकर किसी महिला से बात कराई। किशोरी को विश्वास हो गया कि वह सही इंसान के साथ है। इसके बाद विजय किशोरी को एक होटल में ले गया और दुष्कर्म किया।
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यही नहीं इसके बाद थाना जलेसर क्षेत्र के गांव सिलामई में किशोरी को लेकर आया। यहां पर दुष्कर्म किया और 1.50 लाख रुपये में उसे बेचने के लिए ममता के माध्यम से सौदा कर दिया। किशोरी को जानकारी हुई तो उसने चीख-पुकार मचा दी। इसके बाद ग्रामीण किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और पिता को जानकारी देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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