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Etah News: जानलेवा हमले के एक और मामले में जुगेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 05 Jun 2024 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 05 Jun 2024 12:32 AM IST
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एटा। जानलेवा हमले के एक और मामले में सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। मलावन थाने में उनके विरुद्ध यह मामला दर्ज कराया गया था।रमेश चंद्र निवासी लालडुंडवारा ने 28 जून 2023 को मलावन थाने में तहरीर दी थी। बताया कि गांव में उनकी जमीन पर जुगेंद्र सिंह यादव और रामेश्वर सिंह यादव ने कब्जा कर लिया। 25 जनवरी 2023 को वह उनके गिट्टी वाले प्लांट पर अपनी जमीन वापस मांगने गए। इस पर वहां मौजूद जुगेंद्र सिंह, रामेश्वर सिंह, प्रमोद, सुबोध, विनोद ने मिलकर पीटा। जान से मारने की नीयत से फायर किया।
जमानत याचिका में जुगेंद्र सिंह ने आरोपों को झूठा बताया। प्रस्तुत किए गए आपराधिक इतिहास के बारे में बताया कि राजनीतिक दबाव में ये मुकदमे लिखवा गए हैं। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट उत्कर्ष यादव ने जमानत का आधार न पाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।
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जमानत याचिका में जुगेंद्र सिंह ने आरोपों को झूठा बताया। प्रस्तुत किए गए आपराधिक इतिहास के बारे में बताया कि राजनीतिक दबाव में ये मुकदमे लिखवा गए हैं। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट उत्कर्ष यादव ने जमानत का आधार न पाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।
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