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हाईकोर्ट का आरएम को निर्देश धुमरी तक चलाएं बस

Tue, 11 Feb 2020 11:12 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2020 11:12 PM IST
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high court
एटा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में बीते वर्ष डीजल चोरी के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद चालक-परिचालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा धुमरी तक बस न आने की जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आरएम को धुुमरी तक बस चलाने के निर्देश दिए हैं।
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वर्ष 2019 में कासगंज डिपो की बस यूपी 81 बीटी 5704 की 12 से 18 जून तक की बीटीएस रिपोर्ट, डीजल विवरण, टिकट डिटेल और बैगवार डिटेल के माध्यम से डीजल चोरी का खुलासा हुआ था।
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इसमें पाया गया कि कासगंज डिपो की दिल्ली से सिकंदराराऊ-कासगंज होते हुए धुमरी तक जाने वाली बस 12 जून को दिल्ली से अतरौली होते हुए कासगंज पहुंची। वहीं धुमरी से 10 किलोमीटर पहले लौट आई। करीब 520 किलोमीटर बस के संचालन में 102 लीटर डीजल डाला गया। इसके बाद 14 से 15 जून को बस सिढ़पुरा व धुमरी के बीच से औट आई। इसके लिए 110 लीटर डीजल खर्च हुआ लेकिन बस महज 504 किलोमीटर चली। इस पर शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम के अफसरों को तलब कर फटकार लगाई। वहीं सात चालक-परिचालकों पर कार्रवाई भी की गई। याचिकाकर्ता ने दोबारा याचिका दायर कर धुमरी तक बस न आने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अलीगढ़ आरएम को धुमरी तक बस का संचालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संचालन होने के बाद इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए।
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