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Etah News: गैंगस्टर भाई दोषी साबित, अदालत ने सुनाई सजा

Mon, 24 Jul 2023 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 24 Jul 2023 11:16 PM IST
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Gangster brother proved guilty, court sentenced

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एटा। सोमवार को गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत ने गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में अंजू यादव और इसके भाई शालू यादव को दोषी ठहराया। दोनों को सजा सुनाई।

अदालत में विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार माहेश्वरी एवं रक्षपाल सिंह शाक्य ने अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों की अदालत को जानकारी दी। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम रागिनी ने आदेश किया। इसमें बदन सिंह निवासी गांव दरबपुर थाना पिलुआ को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास के साथ 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित करने को कहा है। वहीं, इसके भाई शालू यादव को 4 साल के कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित करने का आदेश किया है। आदेश में उल्लेख किया है कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें 2 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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-बदनकको 5 तो उसके भाई शीलू को सुनाई 4 साल करावास की सजा
- दोनों को 10,000-10,000 रुपये से भी किया दंडित
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