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Etah News: गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को दो वर्ष कारावास

Tue, 28 Apr 2026 11:38 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 11:38 PM IST
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Gangster Act accused gets two years imprisonment
एटा। थाना मलावन के गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त नौशाद निवासी फतेहपुर खेड़ी फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ विभिन्न मुकदमों के चलते 27 जनवरी 2024 को मलावन थाने में गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने नौशाद को गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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