फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Five accused of culpable homicide not amounting to murder sentenced to seven years' imprisonment

Etah News: गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को सात साल की कैद

Tue, 26 Aug 2025 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 26 Aug 2025 11:32 PM IST
विज्ञापन
Five accused of culpable homicide not amounting to murder sentenced to seven years' imprisonment
एटा। गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को जिला जज दिनेश चन्द ने फैसला सुनाया। दोषी पाए गए पांच लोगों को सात साल के सश्रम कारावास से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का है। रघुवीर सिंह निवासी गांव नगला उम्मेद ने 25 मार्च 2013 को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लिखा था कि पुत्र रामशंकर व मुकेश कुमार खेतों में सरकारी नलकूप से सिंचाई कर रहे थे। यहां पहले से घात लगाए बैठे गंगा सिंह, इसके पुत्र ईश्वर दयाल और अरविंद कुमार के अलावा कन्हैया निवासी नगला घनश्याम और सचिन उर्फ होरीलाल निवासी गांव नगला उम्मीद थाना कोतवाली देहात हथियारों से लैस होकर आए।
विज्ञापन

कहने लगे कि पहले अपने खेतों की सिंचाई करेंगे। मना करने पर फरसा, छुरा, फावड़ा, डंडा, लाठी आदि से रामशंकर व मुकेश को पीटा। बचाने आए तीसरे पुत्र सतीश कुमार को भी पीटा। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए आगरा ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद पांचों को दोषी पाया गया। जिला जज ने इन सभी को कारावास के अलावा 16-16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 7 साल की सजा
एटा। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट सारिका गोयल ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दंडादेश जारी किया। दोषी पाए गए रोहित कुमार निवासी सरौंठ थाना जसरथपुर को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। रोहित के विरुद्ध 2017 में थाना जसरथपुर में मामला दर्ज किया गया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed