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एटा: टीटी जोन में पुराने वाहनों का संचालित करने वालों को 500 नोटिस जारी
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एटा। ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) क्षेत्र में संचालित होने वाले पुराने वाहन स्वामियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुराने वाहनों को जोन से बाहर करने की तैयारी है और करीब 500 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
टीटीजेड क्षेत्र में जिले का ब्लॉक अवागढ़ और जलेसर आते हैं। दोनों ही ब्लॉकों में डीजल से संचालित होने वाले 15 वर्ष से अधिक के वाहनों और पेट्रोल के 20 वर्ष तक के वाहनों के संचालन पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने पाबंदी लगाई है। इसको लेकर पिछले दिनों आगरा में टीटीजेड प्राधिकरण अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त की बैठक हुई थी।
इसमें ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर जोन से हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत परिवहन विभाग की ओर से दोनों ब्लॉकों में करीब 500 नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर वाहनों को जोन से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर वाहन स्वामी ऐसे वाहनों को स्वेच्छा से नहीं हटाते हैं तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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एआरटीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि टीटी जोन में 15 से 20 वर्ष तक की आयु वाले वाहन स्वामियों को करीब 500 नोटिस जारी किए गए हैं। इनको 15 दिन का समय दिया गया है ताकि स्वयं ही वाहनों को हटाएं, अगर वाहन स्वामी सहयोग नहीं करते हैं तो विभागीय कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा।
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टीटीजेड क्षेत्र में जिले का ब्लॉक अवागढ़ और जलेसर आते हैं। दोनों ही ब्लॉकों में डीजल से संचालित होने वाले 15 वर्ष से अधिक के वाहनों और पेट्रोल के 20 वर्ष तक के वाहनों के संचालन पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने पाबंदी लगाई है। इसको लेकर पिछले दिनों आगरा में टीटीजेड प्राधिकरण अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त की बैठक हुई थी।
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इसमें ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर जोन से हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत परिवहन विभाग की ओर से दोनों ब्लॉकों में करीब 500 नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर वाहनों को जोन से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर वाहन स्वामी ऐसे वाहनों को स्वेच्छा से नहीं हटाते हैं तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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एआरटीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि टीटी जोन में 15 से 20 वर्ष तक की आयु वाले वाहन स्वामियों को करीब 500 नोटिस जारी किए गए हैं। इनको 15 दिन का समय दिया गया है ताकि स्वयं ही वाहनों को हटाएं, अगर वाहन स्वामी सहयोग नहीं करते हैं तो विभागीय कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा।