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Etah News: पॉक्सो सहित तीन मामलों में दोषियों को सजा

Thu, 12 Feb 2026 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 12 Feb 2026 11:32 PM IST
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Convicts sentenced in three cases including POCSO
एटा। विभिन्न आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को अलग-अलग न्यायालयों ने तीन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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थाना बागवाला क्षेत्र में 11 अप्रैल 2023 को दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश रेप व पॉक्सो कोर्ट-1 ने मुकेश निवासी हरनावली को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर में 18 मई 2022 को दर्ज एक अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम कोर्ट ने आशीष निवासी हीरापुर जिला मैनपुरी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर कोर्ट ने विपिन उर्फ कुलदीप निवासी नगला गजपत थाना जैथरा को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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