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Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 30 Jul 2026 11:38 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 30 Jul 2026 11:38 PM IST
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Convict sentenced to four years of rigorous imprisonment for attempted rape of a minor.
एटा। एटा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने नाबालिग बालिका से घर में घुसकर छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और धमकी के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार घटना नवंबर 2019 की है। जब आरोपी धर्मेंद्र सिंह ने किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पीटा और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल सिंह राणा ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह निवासी चंद्रभानपुर थाना निधौली कलां को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में यह भी कहा गया है कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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