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बार चुनाव: निष्कासित सदस्यों की होगी बहाली, डाल सकेंगे वोट

Tue, 12 Apr 2022 07:27 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 12 Apr 2022 07:27 PM IST
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Bar elections: expelled members will be reinstated, will be able to cast votes
एटा। कलक्ट्रेट बार से निष्कासित किए गए 25 अधिवक्ताओं को बार चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा। उप्र बार काउंसिल ने उन्हें मताधिकार प्रदान करने का आदेश दिया है। जिस पर बार अध्यक्ष ने उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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बार के 25 सदस्य अधिवक्ताओं की सदस्यता 7 जनवरी 2022 को समाप्त की गई थी। जिसमें सरकारी वकील भी शामिल थे। पिछले दिनों बार चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद जारी मतदाता सूची में भी इनके नाम दर्ज नहीं किए गए। इसे लेकर विरोध भी हुआ था। इसके बाद मामला उप्र बार काउंसिल में पहुंचा। बार अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा है कि जिन 25 अधिवक्ताओं को मताधिकार से वंचित किया गया एवं सदस्यता से निष्कासित किया गया, ऐसे आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाती है।
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उन्होंने कलक्ट्रेट बार के अध्यक्ष और सचिव को आदेशित किया है कि निलंबित अधिवक्ताओं को एक दिन का समय प्रदान कर सदस्यता शुल्क जमा कराएं और सदस्यता बहाल की जाए। आगामी चुनाव में इन्हें मताधिकार प्रदान किया जाए। यह आदेश मिलने के बाद कलक्ट्रेट बार अध्यक्ष सत्येंद्रपाल सिंह चौहान ने मंगलवार को स्थानीय स्तर पर आदेश जारी किया है। इसमें बार के संबंधित लिपिक को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिवक्ताओं का सदस्यता शुल्क जमा कर मतदाता सूची में उनके नाम जोड़ दिए जाएं।
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