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Etah News: अनुबंधित गाड़ी की हेराफेरी में फंसे एआरएम
Wed, 10 Jan 2024 11:35 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 10 Jan 2024 11:35 PM IST
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एटा। सदर विधायक एवं पंचायती राज समिति के सभापति के द्वारा शासन में भेजे गए शिकायती पत्र पर एआरएम फंस गए हैं। अनुबंधित वाहन की हेराफेरी कर किराया हड़पने, कर्मचारियों की जगह बाहरी व्यक्तियों से काम कराने सहित अन्य शिकायतें विधायक ने की थीं। इस पर प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेज दिया है।
सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने 18 अगस्त 2023 को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा था। इसमें कहा था कि एटा में कार्यरत सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्य एवं व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उनके द्वारा यूपी 82एटी 1571 कार को एटा डिपो में अनुबंधित दिखाकर 1 वर्ष का किराया खुद प्राप्त कर लिया। इस नंबर की कार एसीएमओ एटा को आवंटित है। इसे वह उपयोग में ले रहे हैं। वहीं डिपो में 12 बसों पर डिपो के कर्मचारियों के स्थान पर बाहरी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।
शिकायत में यह भी लिखा कि एआरएम एटा डिपो तैनाती स्थल के ही मूल निवासी हैं। साथ ही क्षेत्र में 7 साल और डिपो में 4 साल से तैनात हैं। कुछ सक्षम कर्मचारियों से आर्थिक लाभ लेकर बगैर संचालित कराए ही वेतन जारी कर रहे हैं। मुख्यालय का आदेश है कि प्रत्येक सक्षम चालक को 5500 किमी प्रतिमाह बस चालित होने पर ही वेतन दिया जाए। एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि विधायक की शिकायत पर शासन स्तर से आदेश मिला था। इस पर जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है।
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सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने 18 अगस्त 2023 को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा था। इसमें कहा था कि एटा में कार्यरत सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्य एवं व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उनके द्वारा यूपी 82एटी 1571 कार को एटा डिपो में अनुबंधित दिखाकर 1 वर्ष का किराया खुद प्राप्त कर लिया। इस नंबर की कार एसीएमओ एटा को आवंटित है। इसे वह उपयोग में ले रहे हैं। वहीं डिपो में 12 बसों पर डिपो के कर्मचारियों के स्थान पर बाहरी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।
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शिकायत में यह भी लिखा कि एआरएम एटा डिपो तैनाती स्थल के ही मूल निवासी हैं। साथ ही क्षेत्र में 7 साल और डिपो में 4 साल से तैनात हैं। कुछ सक्षम कर्मचारियों से आर्थिक लाभ लेकर बगैर संचालित कराए ही वेतन जारी कर रहे हैं। मुख्यालय का आदेश है कि प्रत्येक सक्षम चालक को 5500 किमी प्रतिमाह बस चालित होने पर ही वेतन दिया जाए। एडीएम प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि विधायक की शिकायत पर शासन स्तर से आदेश मिला था। इस पर जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है।
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