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Etah News: बंदी में खुली दुकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम से नोकझोंक
Fri, 16 Feb 2024 05:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 16 Feb 2024 05:27 PM IST
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मिरहची। नगर पंचायत क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार बंदी के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित है। नगर पंचायत के ईओ टीम के साथ खुली दुकानों पर कार्रवाई के लिए पहुंचे तो व्यापारियों से नोकझोंक हो गई।
शुक्रवार को मुख्य चौराहे पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह कर्मचारियों के साथ बाजार बंदी का पालन करने के लिए पहुंचे। चालान कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों से नोकझोंक हो गई और मौके पर हंगामा होने लगा। ईओ ने छोटेलाल साहू हलवाई की दुकान पर जुर्माने की रसीद काटी तो व्यापारियों ने विरोध करते हुए कहा कि मिठाई की दुकानें साप्ताहिक बंदी के दायरे में नहीं हैं। इसके संबंध में सहायक श्रम आयुक्त अलीगढ़ कार्यालय से लिखित रूप से जानकारी ली गई है। इसमें जलपान, दवाएं, सब्जी, फल, दूध मिठाइयां, मांस-मछली, अंडे, हरा चारा, चिकित्सा संबंधी सामान की दुकानों पर ये प्रावधान लागू नहीं हैं।
वहीं दुकानदारों का कहना था कि समान रूप से सभी दुकानें बंद रखे जाने का निर्णय गलत है। वहीं मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग ने कहा कि कस्बा मिरहची के लिए साप्ताहिक बंदी के आदेश को लागू कर दिया गया है, लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी श्रम विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। जिससे यहां के मजदूर वर्ग के लोगों का शोषण आज भी जारी है। ईओ वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी दवा व नाई की दुकान छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। इसकी पहले से सूचना भी दे दी गई है। मिठाई की दुकान खोलने का कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है। बंदी के दिन खुलने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी।
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शुक्रवार को मुख्य चौराहे पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह कर्मचारियों के साथ बाजार बंदी का पालन करने के लिए पहुंचे। चालान कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों से नोकझोंक हो गई और मौके पर हंगामा होने लगा। ईओ ने छोटेलाल साहू हलवाई की दुकान पर जुर्माने की रसीद काटी तो व्यापारियों ने विरोध करते हुए कहा कि मिठाई की दुकानें साप्ताहिक बंदी के दायरे में नहीं हैं। इसके संबंध में सहायक श्रम आयुक्त अलीगढ़ कार्यालय से लिखित रूप से जानकारी ली गई है। इसमें जलपान, दवाएं, सब्जी, फल, दूध मिठाइयां, मांस-मछली, अंडे, हरा चारा, चिकित्सा संबंधी सामान की दुकानों पर ये प्रावधान लागू नहीं हैं।
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वहीं दुकानदारों का कहना था कि समान रूप से सभी दुकानें बंद रखे जाने का निर्णय गलत है। वहीं मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग ने कहा कि कस्बा मिरहची के लिए साप्ताहिक बंदी के आदेश को लागू कर दिया गया है, लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी श्रम विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। जिससे यहां के मजदूर वर्ग के लोगों का शोषण आज भी जारी है। ईओ वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी दवा व नाई की दुकान छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। इसकी पहले से सूचना भी दे दी गई है। मिठाई की दुकान खोलने का कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है। बंदी के दिन खुलने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी।
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