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रोडवेज में दुर्घटना बीमा लागू
ब्यूरो अमर उजाला, एटा
Updated Sun, 14 Feb 2016 10:46 PM IST
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रोडवेज बस में सफर करने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा का लाभ तो मिलेगा साथ ही जेब पर बोझ भी बढ़ेगा। रोडवेज बस में यात्रा करते वक्त हादसे में मौत होने पर मृतक यात्री के परिवार को पांच लाख रुपये दुर्घटना बीमा मिलेगा। इसके लिए यात्री को टिकट खरीदते समय एक से पांच रुपये दूरी के हिसाब से बीमा शुल्क अदा करना होगा। चालीस किमी तक सफर करने पर यात्री से बीमा शुल्क नहीं लगेगा। अधिकतम बीमा शुल्क 200 किमी से अधिक सफर करने पर पांच रुपये का निर्धारित किया गया है। बीमा के दायरे में सिर्फ टिकट खरीदने वाले यात्री होंगे। बीमा सुविधा रोडवेज की साधारण, एसी, वॉल्वो, सुपर लग्जरी बसों में मिलेगी।
रोडवेज के एआरएम संजीव कुमार यादव ने बताया कि रोडवेज की साधारण, वाल्वो, एसी, लग्जरी, सुपर लग्जरी स्कैनियां बसों में दुर्घटना बीमा योजना लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि वित्त नियंत्रक के आदेश पर इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन में बीमा शुल्क के साथ नया किराया फीड कर दिया गया है। योजना के तहत बस के चालक और परिचालक निशुल्क इस योजना के दायरे में रहेंगे। दुर्घटना बीमा का क्लेम दिलाने के लिए एआरएम को अधिकृत किया गया है। रोडवेज बस में सफर के दौरान जिस क्षेत्र में हादसा होगा उस क्षेत्र का एआरएम इसकी पुष्टि करते हुए क्लेम की सिफारिश निगम मुख्यालय को भेजेगा। एआरएम की सिफारिश पर मृतक यात्री के परिवार को पांच लाख रुपये का चेक भेजेगा।
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रोडवेज के एआरएम संजीव कुमार यादव ने बताया कि रोडवेज की साधारण, वाल्वो, एसी, लग्जरी, सुपर लग्जरी स्कैनियां बसों में दुर्घटना बीमा योजना लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि वित्त नियंत्रक के आदेश पर इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन में बीमा शुल्क के साथ नया किराया फीड कर दिया गया है। योजना के तहत बस के चालक और परिचालक निशुल्क इस योजना के दायरे में रहेंगे। दुर्घटना बीमा का क्लेम दिलाने के लिए एआरएम को अधिकृत किया गया है। रोडवेज बस में सफर के दौरान जिस क्षेत्र में हादसा होगा उस क्षेत्र का एआरएम इसकी पुष्टि करते हुए क्लेम की सिफारिश निगम मुख्यालय को भेजेगा। एआरएम की सिफारिश पर मृतक यात्री के परिवार को पांच लाख रुपये का चेक भेजेगा।
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