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Etah News: मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर होगी कार्रवाई

Fri, 17 Apr 2026 11:53 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 11:53 PM IST
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Action will be taken against modified silencers and pressure horns.
एटा। सड़क सुरक्षा व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग ने जिले में विशेष सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण, हूटर/सायरन व अन्य अवैध वाहन संशोधनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रकार के अवैध संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का खुला उल्लंघन हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहा कि जिले में चल रहे इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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एआरटीओ ने वाहन स्वामियों, चालकों, गैरेज संचालकों व वर्कशॉप मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अवैध उपकरणों का उपयोग, निर्माण व बिक्री तत्काल बंद करें। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान दोषी पाए जाने पर मौके पर ही 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और अवैध संशोधन युक्त वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।
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ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जाने की कार्रवाई संभव, पुनरावृत्ति पर वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) भी किया जाएगा निरस्त, गैरेज व वर्कशॉप संचालकों पर भी होगी विधिक कार्रवाई। बताया कि विभाग अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें भी साझा करेगा। एआरटीओ ने आमजन से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और किसी भी तरह के अवैध संशोधन से बचते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
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