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Etah News: सात साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी किशोर को 30 साल की कैद
Fri, 28 Nov 2025 06:19 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 28 Nov 2025 06:19 PM IST
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एटा। सात साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला सुनाया। दोषी पाए गए किशोर अपचारी को 30 साल की कैद से दंडित करने का आदेश दिया है।
करीब पांच साल पहले यह घटना थाना पिलुआ क्षेत्र में हुई। मामले की रिपोर्ट बच्ची के पिता ने दर्ज कराई। इसमें बताया था कि 24 अक्तूबर 2018 को दोपहर करीब 2:30 बजे करीब सात वर्षीय पुत्री खेल रही थी। तभी मोहल्ले का करीब 17 वर्षीय किशोर वहां आया और पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 25 अक्तूबर को बच्ची ने अपनी मां को दर्द के बारे में बताया। मां ने देखा तो गुप्तांग पर सूजन दिखी। पूछने पर बच्ची ने पूरी बात बताई। इस पर मां ने गाजियाबाद में काम करने वाले अपने पति को फोन कर बुलाया और उसके आने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र पेश किया। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न सबूत और गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने इनके आधार पर आरोपी को दोषी पाया और 30 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। यह भी लिखा है कि अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा करने को कहा है।
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करीब पांच साल पहले यह घटना थाना पिलुआ क्षेत्र में हुई। मामले की रिपोर्ट बच्ची के पिता ने दर्ज कराई। इसमें बताया था कि 24 अक्तूबर 2018 को दोपहर करीब 2:30 बजे करीब सात वर्षीय पुत्री खेल रही थी। तभी मोहल्ले का करीब 17 वर्षीय किशोर वहां आया और पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 25 अक्तूबर को बच्ची ने अपनी मां को दर्द के बारे में बताया। मां ने देखा तो गुप्तांग पर सूजन दिखी। पूछने पर बच्ची ने पूरी बात बताई। इस पर मां ने गाजियाबाद में काम करने वाले अपने पति को फोन कर बुलाया और उसके आने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र पेश किया। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न सबूत और गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने इनके आधार पर आरोपी को दोषी पाया और 30 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। यह भी लिखा है कि अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर अदा करने को कहा है।
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