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Etah News: 44 लाइसेंसधारी रखे हुए हैं दो से ज्यादा असलहा
Tue, 06 Aug 2024 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Tue, 06 Aug 2024 12:20 AM IST
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एटा। करीब चार साल पहले ही आदेश जारी हो गया था कि लाइसेंस धारक दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकते है। इसके बावजूद जिले के 44 लाइसेंसधारी ऐसे पाए गए हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे थे। इन सभी के तीसरे असलहा का नवीनीकरण निरस्त कर दिया गया है। इन असलहों को संबंधित थाने में जमा करना होगा।
2020 में संशोधित शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं या एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र अंकित हैं। ऐसी स्थिति में तीसरा लाइसेंस या तीसरा शस्त्र सरेंडर करना होगा। नियम लागू होने के बाद तमाम लोग सामने आए भी, लेकिन कुछ अपने असलहा दबाए बैठे रहे। पांच साल बाद शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। जब लोग नवीनीकरण के लिए पहुंचे तो उनके शस्त्र पकड़ में आए।
ऐसे 44 लाइसेंसधारी चिह्नित किए गए हैं जो एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र रखे हुए थे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश ने बताया कि नियमानुसार एक व्यक्ति के नाम दो से अधिक शस्त्र नहीं हो सकते हैं। शस्त्रों के प्रदर्शन और होड़ को कम करने के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था। ऐसे सभी शस्त्र धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपना तीसरा शस्त्र थाने में जमा कराएं।
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लाइसेंस निरस्त कराने पर दिया जा रहा जोर
इस समय प्रशासन स्वेच्छा से शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने पर जोर दे रहा है। दरअसल, तमाम ऐसे लोग खासतौर से बुजुर्ग लाइसेंसधारक हैं जिन्हें शस्त्र रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपना लाइसेंस निरस्त करा दें। जिलाधिकारी कार्यालय में बोर्ड पर ऐसे लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। साथ ही प्रशस्तिपत्र देकर डीएम प्रेम रंजन सिंह द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। 30 लोग लाइसेंस निरस्त करा चुके हैं।
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2020 में संशोधित शस्त्र अधिनियम लागू किया गया था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं या एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र अंकित हैं। ऐसी स्थिति में तीसरा लाइसेंस या तीसरा शस्त्र सरेंडर करना होगा। नियम लागू होने के बाद तमाम लोग सामने आए भी, लेकिन कुछ अपने असलहा दबाए बैठे रहे। पांच साल बाद शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। जब लोग नवीनीकरण के लिए पहुंचे तो उनके शस्त्र पकड़ में आए।
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ऐसे 44 लाइसेंसधारी चिह्नित किए गए हैं जो एक लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र रखे हुए थे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश ने बताया कि नियमानुसार एक व्यक्ति के नाम दो से अधिक शस्त्र नहीं हो सकते हैं। शस्त्रों के प्रदर्शन और होड़ को कम करने के लिए यह प्रावधान लागू किया गया था। ऐसे सभी शस्त्र धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपना तीसरा शस्त्र थाने में जमा कराएं।
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लाइसेंस निरस्त कराने पर दिया जा रहा जोर
इस समय प्रशासन स्वेच्छा से शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने पर जोर दे रहा है। दरअसल, तमाम ऐसे लोग खासतौर से बुजुर्ग लाइसेंसधारक हैं जिन्हें शस्त्र रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि वह अपना लाइसेंस निरस्त करा दें। जिलाधिकारी कार्यालय में बोर्ड पर ऐसे लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। साथ ही प्रशस्तिपत्र देकर डीएम प्रेम रंजन सिंह द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। 30 लोग लाइसेंस निरस्त करा चुके हैं।