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Etah News: अनधिकृत रूप से बनी 4 दुकानों को किया गया सील
Fri, 03 Nov 2023 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 03 Nov 2023 11:16 PM IST
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एटा। शहर के जेल रोड पर अनधिकृत रूप से बनाई गई चार दुकानों को नगर पालिका द्वारा शुक्रवार को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी न्यायालय से आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई।
मामले में चंद्रकांत शर्मा ने न्यायालय को लिखित में बताया था कि उसके पिता जगन्नाथ शर्मा ने 5 दुकानों व एक गोदाम का निर्माण कराया था। सड़क के दोनों ओर नगर पालिका ने जो नाले बने हैं, उसके बाद ही यह निर्माण किया गया है। वहीं कहा गया कि विनियमित क्षेत्र अधिनियम लागू होने से पहले ही निर्माण कराया था। इसलिए यह अधिनियम इस निर्माण पर लागू नहीं हो सकता।
पालिका के ईओ एसके गौतम ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय में हुई बहस के दौरान विनियमित क्षेत्र की ओर से बताया गया कि जो निर्माण किया गया है वह पुराना नहीं है। नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया। साथ ही जिस रास्ते पर यह बना है उसकी लिखित में चौड़ाई 24 मीटर है। पैमाइश के दौरान बीच सड़क से 4 दुकानें 8 मीटर की दूरी पर बनी पाई गईं। जिसके अनुसार 4 दुकानें रास्ते के 4 मीटर अंदर तथा 15.4 मीटर लंबाई में अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई हैं।
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जांच के दौरान पाया गया कि इन 4 दुकानों का निर्माण सड़क के गाटा संख्या 196 की भूमि पर अतिक्रमण कर किया गया है। साथ ही बिना नक्शा पास कराए इन दुकानों का निर्माण किया गया है। कई बार न्यायालय ने दुकान निर्माता को दुकानों को स्वयं हटाने के लिए अवसर दिया। मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद न्यायालय ने इन 4 दुकानों को सील करने के लिए पालिका को निर्देशित किया। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को इन दुकानों को सील कराया गया।
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मामले में चंद्रकांत शर्मा ने न्यायालय को लिखित में बताया था कि उसके पिता जगन्नाथ शर्मा ने 5 दुकानों व एक गोदाम का निर्माण कराया था। सड़क के दोनों ओर नगर पालिका ने जो नाले बने हैं, उसके बाद ही यह निर्माण किया गया है। वहीं कहा गया कि विनियमित क्षेत्र अधिनियम लागू होने से पहले ही निर्माण कराया था। इसलिए यह अधिनियम इस निर्माण पर लागू नहीं हो सकता।
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पालिका के ईओ एसके गौतम ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय में हुई बहस के दौरान विनियमित क्षेत्र की ओर से बताया गया कि जो निर्माण किया गया है वह पुराना नहीं है। नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया। साथ ही जिस रास्ते पर यह बना है उसकी लिखित में चौड़ाई 24 मीटर है। पैमाइश के दौरान बीच सड़क से 4 दुकानें 8 मीटर की दूरी पर बनी पाई गईं। जिसके अनुसार 4 दुकानें रास्ते के 4 मीटर अंदर तथा 15.4 मीटर लंबाई में अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई हैं।
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जांच के दौरान पाया गया कि इन 4 दुकानों का निर्माण सड़क के गाटा संख्या 196 की भूमि पर अतिक्रमण कर किया गया है। साथ ही बिना नक्शा पास कराए इन दुकानों का निर्माण किया गया है। कई बार न्यायालय ने दुकान निर्माता को दुकानों को स्वयं हटाने के लिए अवसर दिया। मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद न्यायालय ने इन 4 दुकानों को सील करने के लिए पालिका को निर्देशित किया। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को इन दुकानों को सील कराया गया।