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Etah News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की कैद
Thu, 15 May 2025 06:21 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 15 May 2025 06:21 PM IST
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एटा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने फैसला दिया। दोषी राहुल कुमार शर्मा निवासी गांव पिपहरा थाना निधौली कलां को 30 साल कैद की सजा सुनाई।
थाना निधौली कलां थाना क्षेत्र में यह घटना 2022 में हुई। पीड़िता के पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था। उसके आधार पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें आरोप था कि 14 वषीय बेटी को बीमार होने पर एक चिकित्सक के पास लेकर गए। वहां चिकित्सक ने जांच बताया कि पुत्री गर्भवती है।
यह सुनकर पिता सदमे में आ गया। घर आकर पूछताछ की तो पुत्री ने बताया कि गांव पिपहरा के राहुल ने उसके साथ कई बार जबरन गलत काम किया है। उसने डराया था कि किसी को बताने पर उसे और घर वालों को गांव में नहीं रहने देगा।
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पुलिस ने विवेचना पूरी कर राहुल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद उसे दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि 30 साल के कठोर कारावास के साथ ही उससे 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला जाए। ये पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना निधौली कलां थाना क्षेत्र में यह घटना 2022 में हुई। पीड़िता के पिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था। उसके आधार पर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें आरोप था कि 14 वषीय बेटी को बीमार होने पर एक चिकित्सक के पास लेकर गए। वहां चिकित्सक ने जांच बताया कि पुत्री गर्भवती है।
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यह सुनकर पिता सदमे में आ गया। घर आकर पूछताछ की तो पुत्री ने बताया कि गांव पिपहरा के राहुल ने उसके साथ कई बार जबरन गलत काम किया है। उसने डराया था कि किसी को बताने पर उसे और घर वालों को गांव में नहीं रहने देगा।
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पुलिस ने विवेचना पूरी कर राहुल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद उसे दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि 30 साल के कठोर कारावास के साथ ही उससे 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला जाए। ये पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।