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Etah News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Fri, 20 Jun 2025 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Fri, 20 Jun 2025 11:22 PM IST
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एटा। दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जैथरा थाना क्षेत्र में 10 अक्तूबर 2018 की रात को दोषी राघवेंद्र 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले में पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए विवेचना शुरू की। पीड़िता के बयान के आधार पर राघवेंद्र के खिलाफ धारा 363, 366, 368, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट लगाया गया।
विवेचना के बाद आरोपी राघवेंद्र को दोषी पाया गया और 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। रेप एंड पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश सारिका गोयल ने दिए आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषी की सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अगर अर्थदंड अदा नहीं कर पता है, तो 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जैथरा थाना क्षेत्र में 10 अक्तूबर 2018 की रात को दोषी राघवेंद्र 13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले में पीड़िता के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए विवेचना शुरू की। पीड़िता के बयान के आधार पर राघवेंद्र के खिलाफ धारा 363, 366, 368, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट लगाया गया।
विवेचना के बाद आरोपी राघवेंद्र को दोषी पाया गया और 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। रेप एंड पॉक्सो एक्ट विशेष न्यायाधीश सारिका गोयल ने दिए आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषी की सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अगर अर्थदंड अदा नहीं कर पता है, तो 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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