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Etah News: नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड
Wed, 23 Apr 2025 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Wed, 23 Apr 2025 11:27 PM IST
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एटा। नाबालिग से दुष्कर्म के ममाले में एक्सक्लूसिव कोर्ट, पोक्सो एक्ट के एडीजे नरेंद्र पाल सिंह ने एक व्यक्ति को बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख तीस हजार का अर्थदंड तय किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषी संजू फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के गांव साहीपुर का निवासी है। जिसका जैथरा क्षेत्र के गांव कसेला में आना जाना था। कसेला में उसकी बहन की शादी पप्पू से हुई थी।
करीब दो साल पहले संजू गांव की 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसकी रिपोर्ट संजू, पप्पू और कसेला के मुकेश पर दर्ज कराई गई। विवेचना में मुकेश को निर्दोष पाए जाने पर विवेचक ने नाम निकाल दिया।
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कोर्ट में पप्पू को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। संजू को दोषी पाए जाने पर बीस साल की सजा और एक लाख तीस हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की आधी धनराशि 65 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
गैंगस्टर के मामले में एडीजे सारिका गोयल ने जैथरा क्षेत्र के ढटिंगरा गांव के अशोक कुमार को आठ वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना तय किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से रक्षपाल सिंह शाक्य एडवोकेट ने बहस की।
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दोषी संजू फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के गांव साहीपुर का निवासी है। जिसका जैथरा क्षेत्र के गांव कसेला में आना जाना था। कसेला में उसकी बहन की शादी पप्पू से हुई थी।
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करीब दो साल पहले संजू गांव की 13 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसकी रिपोर्ट संजू, पप्पू और कसेला के मुकेश पर दर्ज कराई गई। विवेचना में मुकेश को निर्दोष पाए जाने पर विवेचक ने नाम निकाल दिया।
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कोर्ट में पप्पू को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। संजू को दोषी पाए जाने पर बीस साल की सजा और एक लाख तीस हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की आधी धनराशि 65 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
गैंगस्टर के मामले में एडीजे सारिका गोयल ने जैथरा क्षेत्र के ढटिंगरा गांव के अशोक कुमार को आठ वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना तय किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से रक्षपाल सिंह शाक्य एडवोकेट ने बहस की।