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Etah News: दुष्कर्म-कुकर्म के दोषियों को 20-20 साल की कैद
Thu, 14 Aug 2025 11:20 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Thu, 14 Aug 2025 11:20 PM IST
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एटा। बालक से कुकर्म के दोषी को एडीजे पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने बीस वर्ष की कठोर सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है। एडीजे पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा और तीस हजार रुपये का अर्थदंड तय किया है।
एडीजे नरेंद्र पाल राणा ने बताया कि बागवाला थाना क्षेत्र के गांव तालिमपुर खेरिया निवासी गीतानंद पर एक पांच वर्ष के बालक से कुकर्म का आरोप था जो जेल में बंद है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया चार सितंबर 2024 को पीड़ित बालक को बहलाकर घर पर बुलाया और उससे कुकर्म किया। इस मामले में दोनों पक्ष सुनने पर एडीजे ने दोषी को बीस साल की सजा और पचास हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को दिए जाने को कहा गया है।
दूसरी घटना सकरौली थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल 2022 की है। इसमें 15 वर्षीय किशोरी दोपहर तीन बजे घर से पास ही स्थित अड्डे पर गई थी। जिसके शाम छह बजे तक वापस न आने पर उसे तलाश किया गया।
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जानकारी मिली किशोरी को फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के गांव नगला छिद्दू का रोहित ले गया है। इस मामले में एडीजे सारिका गोयल ने दोनों पक्ष सुनने के बाद रोहित को बीस वर्ष की सजा और तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। आदेश में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने को कहा गया है।
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एडीजे नरेंद्र पाल राणा ने बताया कि बागवाला थाना क्षेत्र के गांव तालिमपुर खेरिया निवासी गीतानंद पर एक पांच वर्ष के बालक से कुकर्म का आरोप था जो जेल में बंद है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया चार सितंबर 2024 को पीड़ित बालक को बहलाकर घर पर बुलाया और उससे कुकर्म किया। इस मामले में दोनों पक्ष सुनने पर एडीजे ने दोषी को बीस साल की सजा और पचास हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को दिए जाने को कहा गया है।
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दूसरी घटना सकरौली थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल 2022 की है। इसमें 15 वर्षीय किशोरी दोपहर तीन बजे घर से पास ही स्थित अड्डे पर गई थी। जिसके शाम छह बजे तक वापस न आने पर उसे तलाश किया गया।
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जानकारी मिली किशोरी को फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र के गांव नगला छिद्दू का रोहित ले गया है। इस मामले में एडीजे सारिका गोयल ने दोनों पक्ष सुनने के बाद रोहित को बीस वर्ष की सजा और तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। आदेश में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने को कहा गया है।