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Etah News: अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास

Wed, 01 Apr 2026 09:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 01 Apr 2026 09:49 PM IST
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10-year imprisonment for kidnapping and rape accused
एटा। न्यायालय ने तीन वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले एक युवक को दोषी माना है। उसे 10 वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला जैथरा कोतवाली क्षेत्र का है। यहां से अनुसूचित जाति की किशोरी का युवक बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। इस संबंध में 7 जुलाई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकल कराया। इस संबंध सुमित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम ने सुनवाई के बाद सुमित पर दोष सिद्ध हुआ। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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न्यायालय के आदेश पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज



एटा। राजा का रामपुर निवासी की महिला ने युवक पर दुष्कर्म और 1 लाख 11 हजार रुपये खाते से पार करने के मामले में आरोप लगाया है। उसने न्यायालय ने आदेश प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि क्षेत्र के ही विक्की उर्फ अरुण ने पति के हादसे में घायल होने की झूठी सूचना देकर अपने पास बुलाया और दुष्कर्म किया। उसे बहला फुसलाकर यूपीआई का पासवर्ड पूछकर खाते से 1 लाख 11 हजार पार कर दिए।
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