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पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पर हमले के दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद
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पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पर हमले के दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद
देवरिया। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला करीब नौ साल पहले का है।
सहायक अभियोजन अधिकारी फौजदारी मनीष सिंह (सोनू) के अनुसार 19 अगस्त 2013 की शाम 7:30 बजे भाटपाररानी थाना क्षेत्र के भरौली निवासी मदन मोहन पीजी कॉलेज भाटपाररानी के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव रतसिया मोड़ पर पहुंचे थे कि उनके मोबाइल फोन पर भाटपाररानी थाना क्षेत्र के होलियापुर निवासी प्रमोद यादव के फोन से जितेंद्र की लोकेशन के बारे में जानकारी ली गई। जितेंद्र ने बताया कि रतसिया मोड़ पर मौजूद हैं। इसके तत्काल बाद भाटपाररानी थाना क्षेत्र के सोहनपार निवासी बिजन यादव के साथ प्रमोद रतसिया मोड़ पर पहुंचा। इसके बाद पिस्टल निकालकर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली जितेंद्र को लग गई। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज रजनीश कुमार की अदालत ने प्रमोद व बिजन को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए दोनों को दस वर्ष की कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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देवरिया। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पर जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला करीब नौ साल पहले का है।
सहायक अभियोजन अधिकारी फौजदारी मनीष सिंह (सोनू) के अनुसार 19 अगस्त 2013 की शाम 7:30 बजे भाटपाररानी थाना क्षेत्र के भरौली निवासी मदन मोहन पीजी कॉलेज भाटपाररानी के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव रतसिया मोड़ पर पहुंचे थे कि उनके मोबाइल फोन पर भाटपाररानी थाना क्षेत्र के होलियापुर निवासी प्रमोद यादव के फोन से जितेंद्र की लोकेशन के बारे में जानकारी ली गई। जितेंद्र ने बताया कि रतसिया मोड़ पर मौजूद हैं। इसके तत्काल बाद भाटपाररानी थाना क्षेत्र के सोहनपार निवासी बिजन यादव के साथ प्रमोद रतसिया मोड़ पर पहुंचा। इसके बाद पिस्टल निकालकर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली जितेंद्र को लग गई। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज रजनीश कुमार की अदालत ने प्रमोद व बिजन को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए दोनों को दस वर्ष की कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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