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Deoria News: कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का दिया आदेश

Tue, 23 Dec 2025 11:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 23 Dec 2025 11:51 PM IST
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The court ordered Amitabh Thakur to appear in person.
देवरिया। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अमिताभ ठाकुर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद एसीजेएम शैलजा मिश्रा की अदालत ने अमिताभ ठाकुर को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश उनके अधिवक्ता के जरिए दिया। इससे पहले अमिताभ ठाकुर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसमें उनकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 27 दिसंबर तक बढ़ा दी गई।
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पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर इंडस्टि्रयल एस्टेट पुरवां में पत्नी नूतन ठाकुर के नाम में हेरफेर कर प्लॉट आवंटित कराने के मामले में जिला जेल में बंद हैं। पहली सुनवाई में पूर्व आईजी की जमानत याचिका खारिज हो गई थी। मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई, तो शुरू में विवेचक केस डायरी लेकर नहीं पहुंचे थे। कुछ देर बाद विवेचक कोर्ट में केस डायरी के साथ पहुंचे। इसके बाद अमिताभ ठाकुर की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई, जबकि सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अमिताभ ठाकुर और विवेचक को बुधवार को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। बुधवार को उनका बयान दर्ज किया जाएगा, साथ ही विवेचक से मामले की प्रगति और साक्ष्यों के संबंध में जानकारी ली जाएगी। इसके बाद जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई की जाएगी। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीन द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट में अमिताभ ठाकुर की जमानत पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत रूप से बुधवार को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनकी उपस्थिति में जमानत पर सुनवाई होगी।
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नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
देवरिया। इंडस्टि्रयल एस्टेट पुरवां में नाम में हेरफेर कर प्लॉट आवंटित करने के मामले में आरोपों का सामना कर रहीं नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को एडीजे कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब पांच जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। इसमें उनके पति पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर भी आरोपी हैं। कोर्ट में नूतन ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीन द्विवेदी व अभिषेक शर्मा पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता प्रवीन द्विवेदी ने बताया कि नूतन ठाकुर के जमानत की अर्जी पर एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में विवेचक केस डायरी लेकर प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके चलते नूतन ठाकुर की अग्रिम जमान याचिका पर सुनवाई टल गई। कोर्ट ने पांच जनवरी की तारीख दी है।
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