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Deoria News: सीजीएम ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, बनकटा थानेदार के विरुद्ध केस दर्ज करने का दिया आदेश
Thu, 16 May 2024 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 16 May 2024 12:50 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया । जनपद के थानेदार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अदालत के आदेश की अवमानना करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली वेद प्रकाश शर्मा व बनकटा के थानाध्यक्ष अमित कुमार राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है । अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उन्हें दंडित करते हुए जेल भेज दिया जाए।
कोतवाली थाना क्षेत्र के पीयूष कुमार व बनकटा थाना क्षेत्र के भगवान प्रसाद ने अपने अपने वाहन अवमुक्त कराने के लिए अलग-अलग न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व बनकटा से संबंधित वाहन के संबंध में आख्या तलब की थी। बार-बार आख्या मांगने के बाद भी आदेश की अवहेलना करते हुए न तो आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किए और न ही न्यायालय में उपस्थित हुए। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह आदेश दिया कि दोनों प्रभारी न्यायालय के आदेश को वरीयता नहीं दे रहे हैं और न ही आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध धारा 176 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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देवरिया । जनपद के थानेदार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अदालत के आदेश की अवमानना करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली वेद प्रकाश शर्मा व बनकटा के थानाध्यक्ष अमित कुमार राय के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है । अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उन्हें दंडित करते हुए जेल भेज दिया जाए।
कोतवाली थाना क्षेत्र के पीयूष कुमार व बनकटा थाना क्षेत्र के भगवान प्रसाद ने अपने अपने वाहन अवमुक्त कराने के लिए अलग-अलग न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व बनकटा से संबंधित वाहन के संबंध में आख्या तलब की थी। बार-बार आख्या मांगने के बाद भी आदेश की अवहेलना करते हुए न तो आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किए और न ही न्यायालय में उपस्थित हुए। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए यह आदेश दिया कि दोनों प्रभारी न्यायालय के आदेश को वरीयता नहीं दे रहे हैं और न ही आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध धारा 176 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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