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Deoria News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा और पांच हजार का अर्थदंड
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- 2009 की घटना, युवती को अगवा कर किया था दुष्कर्म
भटनी। जिला अदालत ने युवती से दुष्कर्म के 15 साल पुराने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 मार्च 2009 की रात घर से अगवा कर गांव के दक्षिण खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर युवक ने युवती के साथ साथ दुष्कर्म किया था। दादा की शिकायत पर आरोपी कुद्दूस के विरुद्ध 24 मार्च को 2009 को स्थानीय थाने में पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ल ने गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। न्यायालय ने भरहेचौरा गांव निवासी आरोपी कुद्दूस को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।
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सीओ भाटपाररानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस टीम और शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया था। इस पर फैसला आया है, अपराधी को सजा मिले और पीड़ित को न्याय मिले यही पुलिस चाहती है।
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भटनी। जिला अदालत ने युवती से दुष्कर्म के 15 साल पुराने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दोषी को सात साल की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 मार्च 2009 की रात घर से अगवा कर गांव के दक्षिण खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर युवक ने युवती के साथ साथ दुष्कर्म किया था। दादा की शिकायत पर आरोपी कुद्दूस के विरुद्ध 24 मार्च को 2009 को स्थानीय थाने में पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।
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विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला न्यायाधीश व सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ल ने गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। न्यायालय ने भरहेचौरा गांव निवासी आरोपी कुद्दूस को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का फैसला सुनाया।
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सीओ भाटपाररानी शिव प्रताप सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस टीम और शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया था। इस पर फैसला आया है, अपराधी को सजा मिले और पीड़ित को न्याय मिले यही पुलिस चाहती है।