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देवरिया सामूहिक हत्याकांड: प्रेम के पिता ने दायर किए हैं तीन वाद, दो में फैसले का इंतजार
Thu, 19 Oct 2023 12:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:40 PM IST
सार
फतेहपुर के अभयपुर निवासी मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता रामभवन यादव ने जमीन से बेदखली का तहसीलदार कोर्ट से आदेश आने के बाद घर को बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। खलिहान, नवीन परती और वन विभाग की जमीन को लेकर तीन अलग-अलग वाद दाखिल किए हैं।
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देवरिया सामूहिक हत्याकांड।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
देवरिया जिले में फतेहपुर के अभयपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर तहसीलदार कोर्ट से बेदखली का आदेश मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जे में 14 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दाखिल करने का समय मिला है। वहीं, दो मुकदमों में फैसला आना अभी बाकी है। नवीन परती और वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण में बेदखली के विरुद्ध हाईकोर्ट के फैसले का लोग इंतजार कर रहे हैं।
फतेहपुर के अभयपुर निवासी मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता रामभवन यादव ने जमीन से बेदखली का तहसीलदार कोर्ट से आदेश आने के बाद घर को बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। खलिहान, नवीन परती और वन विभाग की जमीन को लेकर तीन अलग-अलग वाद दाखिल किए हैं। जिसमें से 16 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने खलिहान की जमीन पर निर्माण को लेकर रामभवन को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में 14 दिन के भीतर वाद दाखिल करने की मोहलत दी और जिला मजिस्ट्रेट को तीन माह के भीतर बेदखली को लेकर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
गांव में तीन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा में नवीन परती और वन विभाग की जमीन पर हाईकोर्ट फैसला आना बाकी है। बताया जा रहा है कि नवीन परती और वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए लोग हाईकोर्ट में पैमाइश गलत तरीके से होने को लेकर वाद दाखिल किए हैं। जिस पर आने वाले फैसले पर लोगों को इंतजार है।
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फतेहपुर के अभयपुर निवासी मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के पिता रामभवन यादव ने जमीन से बेदखली का तहसीलदार कोर्ट से आदेश आने के बाद घर को बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। खलिहान, नवीन परती और वन विभाग की जमीन को लेकर तीन अलग-अलग वाद दाखिल किए हैं। जिसमें से 16 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने खलिहान की जमीन पर निर्माण को लेकर रामभवन को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में 14 दिन के भीतर वाद दाखिल करने की मोहलत दी और जिला मजिस्ट्रेट को तीन माह के भीतर बेदखली को लेकर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
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गांव में तीन सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा में नवीन परती और वन विभाग की जमीन पर हाईकोर्ट फैसला आना बाकी है। बताया जा रहा है कि नवीन परती और वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए लोग हाईकोर्ट में पैमाइश गलत तरीके से होने को लेकर वाद दाखिल किए हैं। जिस पर आने वाले फैसले पर लोगों को इंतजार है।
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