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कोरोना कर्फ्यू : अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें
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कोरोना कर्फ्यू : अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें
देवरिया। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर शासन ने कर्फ्यू में ढील दी है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि यह छूट कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर बाकी जगहों के लिए प्रदान की गई है। इस दौरान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और होटल भी खोले जा सकेंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई है। अनिवार्य शर्त का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी तय शर्तो की अनिवार्यता होगी।
मॉल्स, रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी। मिठाई स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में सोशल डिस्टेंस के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य है। डीएम ने बताया कि कोरोना के सक्रिय मामले पांच सौ से अधिक होने पर यह छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
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धार्मिक स्थलों पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर मनाही
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थलों के भीतर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं केइकट्ठा होने पर मनाही है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस में कोराना गाइडलाइन के पालन के साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। ताकि लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
स्कूल कालेज रहेंगे बंद
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति रहेगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
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देवरिया। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर शासन ने कर्फ्यू में ढील दी है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि यह छूट कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर बाकी जगहों के लिए प्रदान की गई है। इस दौरान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और होटल भी खोले जा सकेंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई है। अनिवार्य शर्त का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी। निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी तय शर्तो की अनिवार्यता होगी।
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मॉल्स, रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनिटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी। मिठाई स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में सोशल डिस्टेंस के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य है। डीएम ने बताया कि कोरोना के सक्रिय मामले पांच सौ से अधिक होने पर यह छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।
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धार्मिक स्थलों पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर मनाही
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थलों के भीतर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालुओं केइकट्ठा होने पर मनाही है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस में कोराना गाइडलाइन के पालन के साथ स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। ताकि लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
स्कूल कालेज रहेंगे बंद
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति रहेगी। सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।