{"_id":"6217c797c5c7875992126a06","slug":"notice-issue-to-three-candidates-for-publishing-criminal-history-deoria-news-gkp4280387117","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधानसभा सीट सलेमपुर के तीन प्रत्याशियों को नोटिस, आपराधिक मुकदमे प्रकाशित कराने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विधानसभा सीट सलेमपुर के तीन प्रत्याशियों को नोटिस, आपराधिक मुकदमे प्रकाशित कराने के निर्देश
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विधानसभा सीट सलेमपुर के तीन प्रत्याशियों को नोटिस, आपराधिक मुकदमे प्रकाशित कराने के निर्देश
देवरिया। विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर की रिटर्निंग आफिसर गुंजन द्विवेदी ने प्रत्याशी दुलारी देवी, सतीश कुमार एवं मनबोध प्रसाद को निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा एवं प्रारूप पर आपराधिक मुकदमे का प्रकाशन न कराने पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने इन सभी प्रत्याशियों को आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि तीनों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 में आपराधिक पूर्ववृत्त दर्शाया है। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन के दिन ही सी-3 का नोटिस दिया गया था। पुन: सी-1 के प्रकाशन के लिए नोटिस दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में आपराधिक पूर्ववृत्त का समाचार पत्र व टीवी चैनल पर प्रकाशन कराएं। रिटर्निंग आफिसर ने कहा है कि सी-1 का प्रकाशन फांट साइज 12 पर दो समाचार पत्रों में किया जाना है। प्रथम प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से चार दिवस के अंदर यानी 20 फरवरी तक किया जाना था। द्वितीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से पांचवें और आठवें दिन के भीतर यानी 21 से 24 फरवरी तक किया जाना है। तृतीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से नौवें दिन से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक अर्थात 25 फरवरी से 01 मार्च तक किया जाना है। प्रत्याशी सी-1 के प्रकाशन में हुए व्यय की सूचना सी-4 फॉर्मेट में रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस दिन के अंदर अथवा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करते समय देंगे।
विज्ञापन
देवरिया। विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर की रिटर्निंग आफिसर गुंजन द्विवेदी ने प्रत्याशी दुलारी देवी, सतीश कुमार एवं मनबोध प्रसाद को निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा एवं प्रारूप पर आपराधिक मुकदमे का प्रकाशन न कराने पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने इन सभी प्रत्याशियों को आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि तीनों प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र के साथ प्रारूप-26 में आपराधिक पूर्ववृत्त दर्शाया है। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को नामांकन के दिन ही सी-3 का नोटिस दिया गया था। पुन: सी-1 के प्रकाशन के लिए नोटिस दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में आपराधिक पूर्ववृत्त का समाचार पत्र व टीवी चैनल पर प्रकाशन कराएं। रिटर्निंग आफिसर ने कहा है कि सी-1 का प्रकाशन फांट साइज 12 पर दो समाचार पत्रों में किया जाना है। प्रथम प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से चार दिवस के अंदर यानी 20 फरवरी तक किया जाना था। द्वितीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से पांचवें और आठवें दिन के भीतर यानी 21 से 24 फरवरी तक किया जाना है। तृतीय प्रकाशन नाम वापसी की अंतिम तिथि से नौवें दिन से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक अर्थात 25 फरवरी से 01 मार्च तक किया जाना है। प्रत्याशी सी-1 के प्रकाशन में हुए व्यय की सूचना सी-4 फॉर्मेट में रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तीस दिन के अंदर अथवा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करते समय देंगे।
विज्ञापन