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मृतका की सास व ससुर को दस वर्ष की कैद
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मृतका की सास व ससुर को दस वर्ष की कैद
देवरिया। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को मृतका की सास व ससुर को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। तीन में से एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता माहेश्वर प्रसाद तथा श्रीधर त्रिपाठी के अनुसार, खुखुंदू थानाक्षेत्र के ग्राम पिपरा मिश्र निवासी नगीना यादव की बहन संजू का विवाह रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के डीहा बसंतपुर के सुनील यादव से वर्ष 2003 में हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद संजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
आरोप के मुताबिक, 12 मार्च 2008 को सास सुमित्रा देवी और ससुर प्रेम यादव तथा उनके रिश्तेदार महेंद्र यादव दहेज के लिए गला दबाकर संजू की हत्या कर दी। इस मामले में मायके पक्ष के लोगों ने रामपुर कारखाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे की अदालत ने मृतका की सास व ससुर को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्य के अभाव में महेंद्र यादव को बरी कर दिया गया।
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देवरिया। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को मृतका की सास व ससुर को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। तीन में से एक आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता माहेश्वर प्रसाद तथा श्रीधर त्रिपाठी के अनुसार, खुखुंदू थानाक्षेत्र के ग्राम पिपरा मिश्र निवासी नगीना यादव की बहन संजू का विवाह रामपुर कारखाना थानाक्षेत्र के डीहा बसंतपुर के सुनील यादव से वर्ष 2003 में हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद संजू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
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आरोप के मुताबिक, 12 मार्च 2008 को सास सुमित्रा देवी और ससुर प्रेम यादव तथा उनके रिश्तेदार महेंद्र यादव दहेज के लिए गला दबाकर संजू की हत्या कर दी। इस मामले में मायके पक्ष के लोगों ने रामपुर कारखाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे की अदालत ने मृतका की सास व ससुर को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्य के अभाव में महेंद्र यादव को बरी कर दिया गया।
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