{"_id":"631f86bb7db11c6fe64a4a69","slug":"life-imprisonment-for-two-accused-in-murder-case-deoria-news-gkp4502926141","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्र कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्र कैद
विज्ञापन
हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्र कैद
अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
देवरिया। सात साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला जज अशोक दूबे की अदालत ने सोमवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी महेश्वर प्रसाद पांडेय ने बताया कि भलुअनी थाना क्षेत्र के टेकुआ ईंट भट्ठा के व्यवसायी कविलास यादव के पुत्र जितेंद्र उर्फ कुल्लू यादव की एक दिसंबर 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भलुअनी थाना क्षेत्र के जितेंद्र सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। चुनावी रंजिश को लेकर ईंट भट्ठा व्यवसायी कविलास यादव से जितेंद्र सिंह की कहासुनी हुई थी। उसी बात को लेकर जितेंद्र सिंह ने एक दिसंबर 2015 की सुबह आठ बजे टेकुआ ईंट भट्टे पर जितेंद्र उर्फ कुल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
मृतक के पिता कविलास यादव ने भलुअनी थाने में जितेंद्र व शैलेंद्र के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की सुनवाई करते हुए जितेंद्र व शैलेंद्र को दोषी करार दिया।
विज्ञापन
अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
देवरिया। सात साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला जज अशोक दूबे की अदालत ने सोमवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी महेश्वर प्रसाद पांडेय ने बताया कि भलुअनी थाना क्षेत्र के टेकुआ ईंट भट्ठा के व्यवसायी कविलास यादव के पुत्र जितेंद्र उर्फ कुल्लू यादव की एक दिसंबर 2015 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भलुअनी थाना क्षेत्र के जितेंद्र सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। चुनावी रंजिश को लेकर ईंट भट्ठा व्यवसायी कविलास यादव से जितेंद्र सिंह की कहासुनी हुई थी। उसी बात को लेकर जितेंद्र सिंह ने एक दिसंबर 2015 की सुबह आठ बजे टेकुआ ईंट भट्टे पर जितेंद्र उर्फ कुल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी।
विज्ञापन
मृतक के पिता कविलास यादव ने भलुअनी थाने में जितेंद्र व शैलेंद्र के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की सुनवाई करते हुए जितेंद्र व शैलेंद्र को दोषी करार दिया।