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अधिक रेट पर खाद बेचने वालों के लाइसेंस होंगे निरस्त

Tue, 07 Jul 2020 10:21 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2020 10:21 PM IST
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fertilizer shopkeepers warned
अधिक रेट पर खाद बेचने वालों के लाइसेंस होंगे निरस्त
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कृषि विभाग ने यूरिया और डीएपी की बिक्री दर जारी की
दुकानों पर रेट बोर्ड लगाने और ईपॉश मशीन के उपयोग के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। खरीफ के सीजन में डीएपी और यूरिया की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में दुकानदार और साधन सहकारी समितियों के सचिव मनमानी रेट वसूलते हैं। कृषि विभाग ने उर्वरक पर अधिक मूल्य लेने वाले दुकानदारों पर केस दर्ज करने और लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।

धान की रोपाई और गन्ने की फसल के लिए डीएपी और यूरिया की मांग बढ़ गई है। कई दुकानदार किसानों को अधिक दर पर उर्वरक बेच रहे हैं। ऐसी शिकायतें भी उच्चाधिकारियों तक पहुंच चुुकी हैं। कृषि विभाग ने सभी उर्वरक दुकानदारों को चेतावनी पत्र जारी किया है। जिले में डीएपी की 50 किलो की बोरी की दर 1150 रुपये, एनपीके 12,32,16 बोरी की दर 1100 रुपये, एनपीके बीस-बीस 013 बोरी की दर 975 रुपये, यूरिया 45 किलो की बोरी 266 रुपये निर्धारित की गई है। दुकानदारों को रेट बोर्ड लगाने, आधार कार्ड नंबर लेकर उर्वरक देने और ईपॉश मशीन के उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इतना ही नहीं अधिक मूल्य वसूलने पर दुकानदार पर केस दर्ज कराया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मोजम्मिल ने बताया कि अधिक दर पर खाद बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। दुकानदारों को निर्धारित रेट पर ही उर्वरक बेचने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी।
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