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Deoria News: गिरोह बंद अपराध में दोषी पिता पुत्र को तीन वर्ष का कारावास

Tue, 19 Aug 2025 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 19 Aug 2025 02:12 AM IST
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Father and son convicted of gang crime sentenced to three years' imprisonment
देवरिया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर जगन्नाथ की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद गिरोह बंद अधिनियम के तहत पिता-पुत्र को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाया। अदालत ने दोनों आरोपियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक वाचस्पति मिश्र ने बताया कि 24 नवंबर 2023 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक एकौना अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था व देखभाल के लिए संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रहे थे। तभी लोगों ने बताया कि धर्मेंद्र यादव व सौदागर यादव निवासी सीधेगौर गायघाट थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर का संगठित गिरोह है। यह लोग गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं। प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उभयपक्ष के तर्कों व दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया।
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