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व्यवसायी के हत्यारोपियों को उम्रकैद
देवरिया
Updated Thu, 08 Sep 2016 10:58 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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सलेमपुर। ईंट-भट्ठा मालिक को गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को सिवान न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें गुठनी के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बेटा भी शामिल है।
फैसले को ईंट-भट्ठा मालिक के घरवालों ने सराहनीय बताया। लार के चनुकी मोड़ निवासी तेजबहादुर राय स्वामी देवानंद इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और गुठनी थानाक्षेत्र के गोहरूआ गांव के पास ईंट-भट्ठा चलाते थे।
12 नवंबर 1999 की शाम करीब पांच बजे वह भट्ठे के पास गड्ढे में जमा पानी निकलवा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें गोलियों ने भून दिया। उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। गुठनी पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अवधेश गुप्ता का बेटा मनोज गुुप्ता, मृत्युंजय प्रसाद और डुमरहर गांव निवासी प्रभुनाथ राय पर हत्या का केस दर्ज किया था।
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17 साल बाद सिवान न्यायालय ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों वर्तमान में जेल में बंद हैं। गुठनी एसओ निर्भय राय ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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फैसले को ईंट-भट्ठा मालिक के घरवालों ने सराहनीय बताया। लार के चनुकी मोड़ निवासी तेजबहादुर राय स्वामी देवानंद इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और गुठनी थानाक्षेत्र के गोहरूआ गांव के पास ईंट-भट्ठा चलाते थे।
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12 नवंबर 1999 की शाम करीब पांच बजे वह भट्ठे के पास गड्ढे में जमा पानी निकलवा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें गोलियों ने भून दिया। उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। गुठनी पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अवधेश गुप्ता का बेटा मनोज गुुप्ता, मृत्युंजय प्रसाद और डुमरहर गांव निवासी प्रभुनाथ राय पर हत्या का केस दर्ज किया था।
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17 साल बाद सिवान न्यायालय ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों वर्तमान में जेल में बंद हैं। गुठनी एसओ निर्भय राय ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।