फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Professional life imprisonment Htyaropion

व्यवसायी के हत्यारोपियों को उम्रकैद

Thu, 08 Sep 2016 10:58 PM IST
देवरिया
देवरिया Updated Thu, 08 Sep 2016 10:58 PM IST
विज्ञापन
Professional life imprisonment Htyaropion
आदेश्‍ा - फोटो : अमर उजाला
सलेमपुर। ईंट-भट्ठा मालिक को गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को सिवान न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें गुठनी के एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख का बेटा भी शामिल है।
विज्ञापन


फैसले को ईंट-भट्ठा मालिक के घरवालों ने सराहनीय बताया। लार के चनुकी मोड़ निवासी तेजबहादुर राय स्वामी देवानंद इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और गुठनी थानाक्षेत्र के गोहरूआ गांव के पास ईंट-भट्ठा चलाते थे।
विज्ञापन


12 नवंबर 1999 की शाम करीब पांच बजे वह भट्ठे के पास गड्ढे में जमा पानी निकलवा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें गोलियों ने भून दिया। उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। गुठनी पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अवधेश गुप्ता का बेटा मनोज गुुप्ता, मृत्युंजय प्रसाद और डुमरहर गांव निवासी प्रभुनाथ राय पर हत्या का केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन



17 साल बाद सिवान न्यायालय ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों वर्तमान में जेल में बंद हैं। गुठनी एसओ निर्भय राय ने बताया कि तीनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed