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प्रधानाचार्य और सिपाही पर धोखाधड़ी का केस
देवरिया
Updated Mon, 29 May 2017 10:52 PM IST
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यूपी पुलिस
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देवरिया (ब्यूरो)। फर्जी कागजात तैयार कर नौकरी लेने वाले सिपाही के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुकदमा में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को भी जालसाजी का आरोपी बनाया गया है।
कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। दोनों पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामपुर कारखाना के सौरेजी रूप गांव निवासी फारूख पुत्र हरीश ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि सौरेजी मनी गांव निवासी मोहम्मद इब्राहिम ने फर्जी अंकपत्र तैयार कर सिपाही की नौकरी ले ली। फर्जी कागजात तैयार करने में जीआईसी के प्रधानाचार्य की भी मिलीभगत है।
दोनों ने कूटरचित तरीके से कागजात तैयार किया। थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर जनपद में तैनात सिपाही मोहम्मद इब्राहिम और जीआईसी के प्रधानाचार्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ जालसाजी कर धोखाखड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की है। दोनों पर केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रामपुर कारखाना के सौरेजी रूप गांव निवासी फारूख पुत्र हरीश ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि सौरेजी मनी गांव निवासी मोहम्मद इब्राहिम ने फर्जी अंकपत्र तैयार कर सिपाही की नौकरी ले ली। फर्जी कागजात तैयार करने में जीआईसी के प्रधानाचार्य की भी मिलीभगत है।
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दोनों ने कूटरचित तरीके से कागजात तैयार किया। थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गैर जनपद में तैनात सिपाही मोहम्मद इब्राहिम और जीआईसी के प्रधानाचार्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ जालसाजी कर धोखाखड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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