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दुष्कर्म के दोषी युवक को दस साल की कैद
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अपर जिला जज पॉस्को कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को अपर जिला जज पॉस्को न्यायालय ने दोषी युवक को दस वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नामिका अधिवक्ता नितेश पांडेय के अनुसार, भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के परिवार के लोग 26 अप्रैल 2016 को एक शादी समारोह में गए थे। घर में युवती का अकेला देख क्षेत्र के एक झोलाछाप ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म किया। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भटनी थाना में दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई पाक्सो न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को अपर जिला जज पॉस्को न्यायालय ने दोषी युवक को दस वर्ष की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नामिका अधिवक्ता नितेश पांडेय के अनुसार, भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती के परिवार के लोग 26 अप्रैल 2016 को एक शादी समारोह में गए थे। घर में युवती का अकेला देख क्षेत्र के एक झोलाछाप ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म किया। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट भटनी थाना में दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई पाक्सो न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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