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प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या में उम्रकैद

Fri, 08 Apr 2022 11:54 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:54 PM IST
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convicted in murder of husband
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या में उम्रकैद
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देवरिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम रजनीश कुमार ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। शादी के दस दिन बाद ही आठ मार्च 2015 को बरहज के गया दास इंटर कालेज के निकट सहाबुद्दीन का शव मिलने के बाद मृतक के पिता नूरहसन ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह सोनू के अनुसार, मईल थाना क्षेत्र के नूरहसन के पुत्र सहाबुद्दीन की शादी 25 फरवरी 2015 को बरहज के आजाद नगर निवासी शमा परवीन के साथ हुई थी। सात मार्च 2015 को शमा परवीन पति को अपनी मां से मिलवाने के बहाने लेकर गई। आठ मार्च को गयादास इंटर कालेज के निकट पोखरे के पास सहाबुद्दीन का शव पाया गया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। नूरहसन ने बरहज थाने में शमा परवीन एवं उसके प्रेमी सत्येंद्र प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान अपर जिला जज ने सत्येंद्र एवं शमा परवीन को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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