फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Civil revision petition in land dispute dismissed; lower court's order upheld.

Deoria News: भूमि विवाद में सिविल निगरानी खारिज निचली अदालत का आदेश बरकरार

Fri, 18 Sep 2026 12:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
Civil revision petition in land dispute dismissed; lower court's order upheld.
देवरिया। भूमि की सीमा और स्थिति को लेकर चल रहे पुराने विवाद में अपर जिला न्यायाधीश कक्ष संख्या एक अभय कृष्ण तिवारी की अदालत ने सिविल निगरानी खारिज कर दी।
विज्ञापन

अदालत ने कहा कि विवादित संपत्ति की सीमा और स्थिति को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। ऐसे में सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट मुकदमे के निस्तारण में सहायक होगी। अदालत ने मूल वाद में 24 अप्रैल 2024 को पारित आदेश को बरकरार रखा।
विज्ञापन

मामला सिविल निगरानी संख्या 33/2024 बाल मुकुंद सिंह बनाम प्रमोद कुमार तिवारी व अन्य से संबंधित है। निगरानी मूल वाद संख्या 1102/2014 में सिविल जज जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या 10 की ओर से 24 अप्रैल 2024 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। मूल विवाद आराजी संख्या 1467 के बंटवारे से जुड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विपक्षी की ओर से निचली अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सर्वे कमिश्नर के माध्यम से विवादित भूमि की पहचान और मौके की स्थिति की रिपोर्ट कराने की मांग की गई थी। निचली अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सर्वे कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके खिलाफ निगरानीकर्ता ने अदालत का रुख किया। निगरानीकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि विवादित भूमि की पैमाइश और नक्शा तैयार कराने के संबंध में नौ सितंबर 2015 को पहले ही आदेश पारित हो चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed